Delhi's New EV Policy to Roll

दिल्ली की नई EV पॉलिसी 1 जुलाई से लागू: ₹30 लाख तक की इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स-रजिस्ट्रेशन फीस माफ

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Delhi's New EV Policy to Roll

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने 1 जुलाई 2026 से नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी लागू करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को कहा कि नई नीति का उद्देश्य राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना और 2030 तक प्रदूषण कम करना है।

नई EV पॉलिसी के तहत ₹30 लाख (एक्स-शोरूम) तक की इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट मिलेगी। इसके अलावा पुराने वाहनों को स्क्रैप कर नया EV खरीदने पर ₹1 लाख तक का स्क्रैपेज इंसेंटिव भी दिया जाएगा। यह लाभ केवल पूरी तरह इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के लिए होगा, हाइब्रिड वाहनों पर लागू नहीं होगा।

दोपहिया और तिपहिया EV पर भी सब्सिडी

नई नीति के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर चरणबद्ध सब्सिडी दी जाएगी—

  • पहले वर्ष: ₹30,000
  • दूसरे वर्ष: ₹20,000
  • तीसरे वर्ष: ₹10,000

इसी तरह इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर खरीदने वालों को पहले वर्ष ₹50,000, दूसरे वर्ष ₹40,000 और तीसरे वर्ष ₹30,000 तक की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। वहीं, N1 श्रेणी के इलेक्ट्रिक मालवाहक वाहनों पर ₹1 लाख तक की खरीद प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है।

चरणबद्ध तरीके से हटेंगे पेट्रोल और CNG वाहन

नई नीति के अनुसार 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्शा का ही नया पंजीकरण होगा। वहीं 1 अप्रैल 2028 से नए पेट्रोल और CNG दोपहिया वाहनों का पंजीकरण बंद कर केवल इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का पंजीकरण किया जाएगा।

15 हजार करोड़ रुपये का निवेश

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि सरकार अगले चार वर्षों में करीब ₹15,000 करोड़ का निवेश करेगी। इस राशि का उपयोग चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क और अन्य EV सुविधाओं के विस्तार के लिए किया जाएगा, ताकि दिल्ली को 31 मार्च 2030 तक प्रदूषण-मुक्त बनाने के लक्ष्य की दिशा में तेजी से काम किया जा सके।